बीकानेर: आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, दिव्यांग व विमंदित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला
बीकानेर अबतक. 06 जुलाई
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश महिला उत्पीडऩ मामलों की विशेष अदालत के कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने विकलांग और मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीडि़ता के पिता की ओर से 8 फरवरी, 20 को खाजूवाला थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि वह अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी खाना लेकर खेत में आ गई। घर पर दिव्यांग और मंदबुद्धि पुत्री अकेली थी। आरोपी सुशील कुमार घर में घुसा और युवती से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया। युवती बेहोश हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला में चालान पेश कर दिया। वहां सेशन न्यायालय में कमिट किए जाने के बाद अंतरिम होकर विशेष न्यायालय को प्राप्त हुआ। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और 10 साल के कठोर कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 8 माह का रिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओ गर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विक्रमसिंह ने की। कोर्ट ने पीडि़त प्रतिकर स्कीम में पीडि़ता को प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है।
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