
बीकानेर: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
बीकानेर अबतक. 21 मार्च
बीकानेर। पेड़ से बांध पीट-पीटकर हत्या करने के 11 साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन की कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 4 के न्यायाधीश मुकेश कुमार सोनी ने सुनाई है। आदेश में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त भोलासर हाल पूगल रोड एकता नगर निवासी ओमदास पुत्र भंवरदास को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी के अधिवक्ता ओपी हर्ष, श्रीगोपाल हर्ष, प्रदीप हर्ष ने पैरवी की। न्यायालय में 15 गवाहों के बयान कराए गए और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उक्त साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को सजा से दंडित किया।
हमारे वाट्सएप ग्रुप से जुडऩे के लिए लिंक करें
https://chat.whatsapp.com/CVZnNJvhvb2Kn0eJnaWKsm